आरटीआई अधिनियम- 2005 के तहत घोषणा
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) तहत सार्वजनिक प्राधिकरण
- विश्वविद्यालय का नाम : सिक्किम विश्वविद्यालय
- वर्ग :संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित (2007 का अधिनियम संख्या 10)
- सार्वजनिक प्राधिकरण का विवरण : सिक्किम विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)
- स्थान/पता : सिक्किम विश्वविद्यालय
- 6 माइल, सामदुर, पी.ओ ताडोंग, गंगटोक-737102
- फ़ोन:03592 251066, 251212
फैक्स: 03592-251085
वेबसाइट: www.cus.ac.in
आरटीआई अधिनियम 2005 (अंग्रेजी)
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आरटीआई अधिनियम 2005 (हिन्दी)
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