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रैगिंग: कोई भी अव्यवस्थित आचरण, चाहे बोले गए शब्दों या लिखित रूप से हो या किसी ऐसे कार्य द्वारा हो, जिसका प्रभाव किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करने या उसे संभालने पर पड़ता हो, उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जो किसी नए या कनिष्ठ छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनता हो या होने की संभावना हो या भय या आशंका पैदा करता हो या छात्रों को कोई ऐसा कार्य करने या प्रदर्शन करने के लिए कहना, जो ऐसा छात्र सामान्य तौर पर नहीं करेगा और जिसका प्रभाव शर्म या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का हो, जिससे किसी नए या कनिष्ठ छात्र के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम

राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन 24x7 टोल फ्री 1800-180-5522

helpline@antiragging.in | www.antiragging.in

यूजीसी निगरानी एजेंसी

             युवा केंद्र (C4Y)

antiragging@c4yindia.org | www.c4yindia.org

एंटी-रैगिंग समिति और दस्ते का संपर्क विवरण
एंटी-रैगिंग समिति (एआरसी) | एंटी-रैगिंग स्क्वाड (एआरएस)
रैगिंग एक आपराधिक अपराध है और दोषियों पर यूजीसी विनियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(www.antiragging.in/assets/pdf/annexure/Annexure-I.pdf)

www.ugc.ac.in

एंटी रैगिंग स्क्वाड

क्र. सं.                  नाम और पदनामसंपर्क विवरण (फोन नंबर/ईमेल)
1

प्रो. संजय दहल

प्रोफेसर,

रसायन विज्ञान विभाग एवं छात्र कल्याण के डीन

9593378884;

deansw@cus.ac.in;

sdahal@cus.ac.in

2

डॉ. बसुंधरा छेत्री

सहायक प्रोफेसर,

प्राणी विज्ञान विभाग

9434552502;

Bchettri01@cus.ac.in

3

डॉ. ई. ईश्वरजीत सिंह

सहायक प्रोफेसर,

भूगोल विभाग एवं वार्डन, रंगीत बॉयज हॉस्टल

7407829223;

eisingh@cus.ac.in

रैगिंग विरोधी समिति

क्र. सं.                                        नाम और पदनाम       पदसंपर्क विवरण (फोन नंबर/ईमेल)
1कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालयसभापति

03592-251073;

vc@cus.ac.in

2

रजिस्ट्रार

सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य

03592-251403;

registrar@cus.ac.in

3

श्री उज्ज्वल राय अतिरिक्त सचिव

शिक्षा विभाग सिक्किम सरकार

सदस्य 

9434033201;

ujwalraiscs@gmail.com

4श्री तिलक छेत्री पुलिस निरीक्षक सदर पुलिस स्टेशन गंगटोकसदस्य 8670363111
5श्री प्रकाश अधिकारी वरिष्ठ पत्रकार नॉर्थ-ईस्ट चैनल गंगटोकसदस्य 7797890368
6

श्री कर्मा नीमा, परियोजना निदेशक फ्रीडम फैसिलिटी,

लोअर तथांगचेन, गंगटोक

सदस्य 9434448617
7श्री पदम कुमार लिम्बू अभिभावक प्रतिनिधि गंगटोकसदस्य 8756998933
8

प्रो अभिजीत दत्ता प्रोफेसर,

वाणिज्य विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9438134910;

adutta@cus.ac.in

9

प्रो. संध्या थापा प्रोफेसर,

समाजशास्त्र विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9474983801;

sthapa@cus.ac.in

10

डॉ. जिग्मी वानचुक भूटिया एसोसिएट प्रोफेसर 

पर्यटन विभाग 

सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9434152864;

jbhutia@cus.ac.in

11

डॉ. ई. ईश्वरजीत सिंह, सहायक प्रोफेसर, 

भूगोल विभाग,

 सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

7407829223;

eisingh@cus.ac.in

12

डॉ. प्रदीप त्रिपाठी सहायक प्रोफेसर

 हिंदी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

8928110451;

ptripathi@cus.ac.in

13

डॉ. के. रेणुका देवी सहायक प्रोफेसर 

इतिहास विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9083035394;

krdevi@cus.ac.in

14

डॉ. जैस्मीन यिमचुमगर, सहायक प्रोफेसर,

मास कम्युनिकेशन विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

8348586511;

jyimchunger@cus.ac.in

15

डॉ. अनामिका गुरुंग सहायक प्रोफेसर 

बागवानी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9515273961;

anamikagurung10@gmail.com

16

सुश्री सु हंगमा लिम्बू अतिथि 

व्याख्याता विभाग लिम्बू सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

7431854152;

suhangma95@gmail.com

17

प्रोवोस्ट,

 सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य provost@cus.ac.in
18

श्री बिकाश दहल 

सुरक्षा पर्यवेक्षक सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9800003396;

bkdahal@cus.ac.in

19

श्री मोनुज शर्मा पीएचडी स्कॉलर

रसायन विज्ञान विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय

सदस्य 

9678620335;

monujsharma9678@gmail.com

20छात्र कल्याण के डीन, सिक्किम विश्वविद्यालयसदस्य सचिव03592-251122;
रैगिंग से संबंधित किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए कुलपति या रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा सकता है।

संपर्क विवरण

  1. कुलपति का कार्यालय : 251067 / 251073 
  2. रजिस्ट्रार का कार्यालय: 251403 / 251076

जिस छात्र की रैगिंग हुई है या जिसने छात्रावासों या विभागों में या विश्वविद्यालय भवन में किसी को रैगिंग करते देखा है, वह अपनी शिकायत उपरोक्त सदस्यों में से किसी एक को दे सकता है, जो तुरंत डीन, छात्र कल्याण को इसकी जानकारी दे सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, डीन, छात्र कल्याण तीन (3) दिनों के भीतर सेल की बैठक बुलाएगा। एंटी-रैगिंग सेल शिकायत की जांच करेगा। यदि शिकायत सही पाई जाती है और अपराधी की पहचान हो जाती है, तो सेल सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसलों के अनुसार कुलपति को उचित सिफारिशें कर सकता है।

यह प्रकोष्ठ समय-समय पर विद्यार्थियों को रैगिंग विरोधी नियमों के बारे में जागरूक करेगा तथा छात्रावासों और विभागों में नोटिस प्रदर्शित करेगा, जिसमें उन्हें रैगिंग में लिप्त होने पर होने वाले संभावित परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

रैगिंग के अंतर्गत मानी जाने वाली गतिविधियाँ:

  • बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा कोई भी आचरण या ऐसा कोई कार्य जो किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने, छेड़ने या अशिष्टता से व्यवहार करने का प्रभाव डालता हो।
  • वित्तीय जबरन वसूली या जबरदस्ती खर्च करने का कार्य।
  • शारीरिक दुर्व्यवहार
  • उपद्रवी/अनुशासनहीन गतिविधियाँ, जो किसी भी छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक/मनोवैज्ञानिक नुकसान या भय या आशंका पैदा करती हैं या होने की संभावना है।
  • किसी छात्र को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना, जो उसके शरीर या मानस को प्रभावित करते हुए शर्म, पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना पैदा करता है
  • कोई भी ऐसा कार्य जो किसी छात्र को नियमित शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा डालता है/बाधित करता है/बाधित करता है
  • बोलकर, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान करके कोई भी कार्य या दुर्व्यवहार जिसमें नए या किसी अन्य छात्र को असुविधा पहुँचाने में सक्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद, परोक्ष या परपीड़क रोमांच प्राप्त करना भी शामिल है
  • शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करके परपीड़क आनंद प्राप्त करने के इरादे से या उसके बिना छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य

श्री आर. के. राघवन समिति की सिफारिशें:

  • मौखिक रैगिंग: जब कोई सीनियर जूनियर को अस्वीकार्य/व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने, नाचने, गाने आदि के लिए मजबूर करके मानसिक उत्पीड़न, असुविधा का कारण बनता है, तो उसे जूनियर की रैगिंग कहा जाता है। इसमें "साइबर रैगिंग" भी शामिल है। सजा: 1 वर्ष कारावास या जुर्माना
  • गंभीर मौखिक रैगिंग: जहां मानसिक उत्पीड़न, असुविधा ऐसे कार्य के लिए होती है जो जूनियर को कॉलेज से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। सजा: 7 वर्ष कारावास और जुर्माना
  • शारीरिक रैगिंग: जूनियर के प्रति सीनियर द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिससे जूनियर को शारीरिक चोट पहुंचे। जैसे जूनियर को पीटना, उसे वस्तुओं से मारना आदि। सजा: 7 वर्ष कारावास और जुर्माना
  • यौन रैगिंग: जहां सीनियर जूनियर को ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जिससे जूनियर की यौन गरिमा को ठेस पहुंचे। सजा: 7 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना

उद्देश्य:

सिक्किम विश्वविद्यालय में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए

एंटी रैगिंग नीति - सिक्किम विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों के परिसर में रैगिंग पर सख्त प्रतिबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो रैगिंग की सीमा चाहे जितनी भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • विश्वविद्यालय/कॉलेजों में रैगिंग को रोकना तथा इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करना,
  • कानून द्वारा इसे प्रतिबंधित करके तथा सर्वोच्च न्यायालय, यूजीसी और सिक्किम विश्वविद्यालय के विनियमों के प्रावधानों का पालन करके इसकी घटना को रोककर संस्थान से सभी प्रकार की रैगिंग को जड़ से समाप्त करना, तथा
  • दोषी पाए जाने वालों के लिए उचित दंड का प्रावधान करना।

एंटी-रैगिंग समिति के कार्य

  1. संबंधित अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में एंटी रैगिंग के संबंध में वचनबद्धता प्राप्त करना।
  2. संस्थानों के प्रमुखों द्वारा एंटी रैगिंग के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित करना।
  3. शैक्षणिक वर्ष के अंत में जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों के माता-पिता, अभिभावकों को पत्र भेजने की व्यवस्था करना।
  4. संबद्ध संस्थानों के साथ समन्वय करना तथा उनसे समय-समय पर रिपोर्ट मंगवाना।
  5. शैक्षणिक वर्ष के अंत में मेंटरों से मिलकर निगरानी प्रकोष्ठ (उप-समितियाँ) बनाना।
  6. सुरक्षा कड़ी करने के उपाय सुझाना।
  7. उन संस्थानों की संबद्धता समाप्त करने की सिफारिश करना, जिन्होंने रैगिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लगाया।